कोलकाता निगम ने अनधिकृत निर्माण को लेकर अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया
कोलकाता नगर निगम ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के कई परिसरों में ‘अनधिकृत’ निर्माण के आरोप में नोटिस जारी किया। उन्हें सात दिन में जवाब देने और निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया।
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कोलकाता नगर निगम (KMC) ने उनके जुड़े परिसरों में कथित ‘अनधिकृत’ निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है।
नोटिस में जिन परिसरों का उल्लेख किया गया है, उनमें शामिल हैं: 188A हरीश मुखर्जी रोड, अभिषेक बनर्जी का निवास, और इसके पास स्थित 119 और 121 कालिघाट रोड। नोटिस कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 की धारा 401 के तहत जारी किया गया है।
नगर निगम ने निर्माण के दौरान सभी निर्माण नियम और नगरपालिका दिशानिर्देशों का पालन किया गया या नहीं, इसकी जानकारी मांगी है। इसमें यह भी पूछा गया है कि कहीं परिसर में अनधिकृत या अतिरिक्त निर्माण तो नहीं हुआ। निगम ने स्वीकृत भवन योजना प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया।
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नोटिस के अनुसार, परिसरों में स्वीकृत योजना से भटकाव और अनधिकृत निर्माण पाए गए। संपत्ति मालिक को सात दिनों के भीतर अवैध हिस्सों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। यदि मालिक कार्रवाई नहीं करता, तो नगर निगम स्वयं निर्माण तोड़ेगा और खर्च मालिक या जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलेगा।
नगर निगम ने कहा, “आपसे अनुरोध है कि भवन का As-built ड्राइंग, सभी संरचनात्मक विवरणों के साथ, सात दिनों में जमा करें।”
इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से चार व्यक्तियों का नाम लिया, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति की जांच चल रही है। इनमें अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल है। अधिकारी के अनुसार, इन चार व्यक्तियों के कुल 24 परिसरों की जांच जारी है।