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आज़म ख़ान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत, कब्ज़ा मामले में मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मामले में आज़म ख़ान को ज़मानत दी। पंद्रह दिनों में यह उनकी तीसरी ज़मानत है, जिससे उन्हें बड़ी राजनीतिक और कानूनी राहत मिली है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आज़म ख़ान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें अतिक्रमण (Encroachment) से जुड़े एक मामले में ज़मानत प्रदान की है। यह पिछले पंद्रह दिनों में तीसरी बार है जब उन्हें अदालत से ज़मानत मिली है।

आज़म ख़ान पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर शासकीय और निजी भूमि पर अवैध कब्ज़ा किया था। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उन पर कार्रवाई की गई थी। हालांकि, बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि इन मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि इस मामले में आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपी को अनावश्यक रूप से जेल में रखना उचित नहीं होगा। इसके बाद अदालत ने उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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गौरतलब है कि आज़म ख़ान लंबे समय से कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक और अतिक्रमण से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। हाल के दिनों में उन्हें एक के बाद एक मामलों में अदालत से राहत मिल रही है, जिससे समाजवादी पार्टी के भीतर भी उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है।

यह फैसला न केवल आज़म ख़ान के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर सियासी माहौल अक्सर गर्म रहता है।

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