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इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश न मानने की अपील की

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश न मानने की अपील की, जिसमें एक जज को सेवानिवृत्ति तक आपराधिक मामलों की सुनवाई से रोका गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश का पालन न करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को उनके सेवानिवृत्ति तक किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई करने से रोक दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम संबंधित जज के खिलाफ उठाए गए कुछ गंभीर आरोपों और उनके आचरण से जुड़े मामलों के मद्देनज़र लिया गया है। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 न्यायाधीशों का कहना है कि यह आदेश न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ है और इससे हाईकोर्ट की स्वायत्तता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

न्यायाधीशों ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि किसी हाईकोर्ट के जज के कार्यक्षेत्र पर इस तरह की पाबंदी लगाने का अधिकार केवल संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए, न कि सुप्रीम कोर्ट को। उनका मानना है कि यह आदेश उच्च न्यायपालिका के भीतर स्थापित परंपराओं और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

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इस मामले ने न्यायपालिका के भीतर कार्यक्षेत्र और अधिकारों को लेकर एक संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल संतुलित और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, ताकि न्यायपालिका की विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन बना रहे।

अब यह देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस अपील पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई संशोधन या पुनर्विचार संभव है।

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