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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एपीएससीपीसीआर सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने का दिया निर्देश

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि APSCPCR सदस्यों का कार्यकाल तब तक बढ़ाया जाए जब तक नई समिति गठित न हो। इससे बच्चों के अधिकार संरक्षण में निरंतरता बनी रहेगी।

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आंध्र प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (APSCPCR) के सदस्यों का कार्यकाल तब तक बढ़ाए जब तक नई समिति का गठन नहीं हो जाता। अदालत ने यह आदेश आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद दिया।

हाईकोर्ट ने महिला विकास और बाल कल्याण विभाग (WD&CW) के सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह इस मुद्दे पर संज्ञान लें और सुनिश्चित करें कि मौजूदा समिति का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। अदालत ने कहा कि बच्चों से जुड़े अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित मामलों को बिना किसी बाधा के जारी रखना राज्य की जिम्मेदारी है।

APSCPCR का गठन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने, बाल श्रम और बाल शोषण जैसे मुद्दों पर निगरानी रखने तथा नीतिगत सिफारिशें करने के लिए किया गया था। वर्तमान समिति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और नई समिति के गठन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इस परिस्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने मौजूदा सदस्यों को कार्य जारी रखने की अनुमति देने का फैसला किया।

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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह कदम बच्चों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक शून्य से बचने और निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आयोग के सदस्यों ने भी कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि वे बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य जारी रखेंगे।

यह निर्णय न केवल संस्थागत स्थिरता को बनाए रखेगा, बल्कि राज्य में बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े प्रयासों को भी मजबूत करेगा।

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