बीसीआई ने वकीलों और कानून छात्रों के लिए जारी किए सोशल मीडिया नियम, कोर्ट कार्यवाही के प्रचार पर रोक
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों, कानून छात्रों और इंटर्न के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के नए नियम जारी किए हैं। कोर्ट कार्यवाही को सनसनीखेज बनाने वाले कंटेंट पर रोक लगाई गई है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कानूनी पेशे से जुड़े लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत वकीलों, कानून छात्रों और कानूनी इंटर्न को सोशल मीडिया पर पेशेवर आचरण बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बीसीआई द्वारा 17 जुलाई को जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि अधिवक्ता और कानून के विद्यार्थी ऐसी रील, वीडियो या अन्य सामग्री तैयार अथवा साझा नहीं कर सकते, जो अदालत की कार्यवाही, न्यायिक सुनवाई, चैंबर गतिविधियों या कानूनी पेशे से जुड़े काम को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत करती हो।
परिषद ने डिजिटल माध्यमों पर बढ़ रही कानूनी गलत सूचनाओं को लेकर भी चिंता जताई है। बीसीआई ने कहा कि ऐसे कई लोग कानूनी विषयों पर जानकारी साझा कर रहे हैं, जो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। इससे आम लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है और न्याय व्यवस्था की छवि प्रभावित हो सकती है।
नए दिशा-निर्देशों में वकीलों और कानून छात्रों को सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी और पेशेवर मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी गई है। बीसीआई का उद्देश्य है कि कानूनी पेशे से जुड़े लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय न्यायपालिका और कानून व्यवस्था की गरिमा को बनाए रखें।
बीसीआई ने स्पष्ट किया है कि अदालतों से संबंधित मामलों, न्यायाधीशों, सुनवाई प्रक्रिया और पेशेवर गतिविधियों को प्रचार या व्यक्तिगत लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच यह कदम कानूनी पेशे में नैतिक मानकों को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। डिजिटल माध्यमों पर अधिवक्ताओं की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए पेशेवर जिम्मेदारी और गोपनीयता बनाए रखना अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
बीसीआई के नए नियमों का उद्देश्य वकीलों और कानून छात्रों के ऑनलाइन व्यवहार को अनुशासित करना और जनता तक सही कानूनी जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करना है।
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