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बेंगलुरु के पीजी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर, नियमों के उल्लंघन पर 23 को नोटिस

बेंगलुरु में 64 पीजी की जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर 23 को नोटिस मिले। अधिकारियों ने 12 नमूने जांच के लिए भेजे और संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की।

बेंगलुरु में पीजी (पेइंग गेस्ट) आवासों में खराब भोजन और अस्वच्छ परिस्थितियों की शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु ग्रामीण और ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के अंतर्गत आने वाले इलाकों में कुल 64 पीजी की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिलने पर 23 पीजी संचालकों को नोटिस जारी किए गए।

यह अभियान खाद्य सुरक्षा प्रभाग ने चलाया। अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 और संबंधित लाइसेंस एवं पंजीकरण नियमों के तहत पीजी में भोजन की व्यवस्था की जांच की।

निरीक्षण के दौरान भोजन तैयार करने और रखने के तरीके, रसोई की साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, कच्चे माल के भंडारण, उत्पादों की सही लेबलिंग और एक्सपायरी डेट की जांच की गई। विभाग ने कहा कि जहां नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां कानून के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी।

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अधिकारियों ने जांच के दौरान भोजन के 12 नमूने भी एकत्र किए और उन्हें प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा। इन नमूनों की गुणवत्ता और निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने की जांच की जाएगी। प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

निरीक्षण में कुछ पीजी से एक्सपायर्ड दही, स्वस्तिक बिसी बेले बाथ पाउडर, चावल का आटा, सिंथेटिक खाद्य रंग, काली मिर्च और गलत ब्रांडिंग वाला मिश्रण बरामद हुआ। अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन सामग्रियों को जब्त कर लिया।

बोम्मासंद्रा स्थित नंदना एलीट पीजी में गंभीर लापरवाही सामने आई। यहां भोजन के सामान के पास डाइनिंग टेबल पर खटमल मारने वाला पाउडर रखा मिला। पीने के पानी वाली जगह पर गैर-खाद्य सामग्री भी रखी गई थी। अस्वच्छ परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों ने पीजी का डाइनिंग क्षेत्र सील कर दिया।

विभाग ने सभी पीजी संचालकों और भोजन तैयार करने वाले कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। उन्हें साफ-सफाई बनाए रखने, गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल इस्तेमाल करने और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल या वितरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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