दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर, GRAP-III लागू
दिल्ली की हवा ‘गंभीर’ होने पर CAQM ने GRAP-III लागू किया। निर्माण और तोड़-फोड़ पर रोक लगी है, ताकि बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार (13 दिसंबर 2025) सुबह ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-3 को लागू कर दिया है। यह फैसला बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए आपात कदमों के तौर पर लिया गया है।
GRAP-III लागू होने के साथ ही दिल्ली और एनसीआर में निर्माण और तोड़-फोड़ से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयोग का कहना है कि इन गतिविधियों से निकलने वाली धूल और कण प्रदूषण को और बढ़ाते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। इसके अलावा, उद्योगों और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां, कम हवा की गति और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं। इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार बिगड़ता गया और अब यह ‘सीवियर’ यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।
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CAQM ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें, निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। साथ ही, निर्माण एजेंसियों और संबंधित विभागों को सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि GRAP-III के सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में और गिरावट आती है, तो GRAP के अगले चरण यानी GRAP-IV को भी लागू किया जा सकता है, जिसमें और अधिक कड़े प्रतिबंध शामिल होते हैं। सरकार और प्रशासन ने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदूषण कम करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।
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