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दिल्ली कोर्ट ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि शिकायत खारिज की, कहा बयान राजनीतिक विरोध थे

दिल्ली की एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि शिकायत खारिज की, कोर्ट ने इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक विरोध बताया।

दिल्ली की एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि शिकायत खारिज कर दी। यह शिकायत आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दायर की थी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि सीतारमण द्वारा किए गए बयान राजनीतिक विरोध के रूप में थे, जो कि आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ थे, न कि व्यक्तिगत मानहानि के उद्देश्य से।

कोर्ट ने माना कि ये बयान एक राजनीतिक पार्टी के विरोधी के खिलाफ दिए गए थे और इस मामले में कोई भी मानहानि का मामला नहीं बनता। अदालत ने यह भी कहा कि बयान राजनीतिक विरोध के तौर पर दिए गए थे, इसलिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत मानहानि की कोई बात नहीं है।

लिपिका मित्रा ने यह दावा किया था कि निर्मला सीतारमण के बयान ने उनके और उनके पति के खिलाफ व्यक्तिगत मानहानि की स्थिति पैदा की। हालांकि, अदालत ने उनके दावे को नकारते हुए यह निर्णय लिया कि यह मामला राजनीतिक संदर्भ में था।

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यह मामला दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ दायर की गई मानहानि शिकायत के एक बड़े कानूनी विवाद का हिस्सा था, जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया है।

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