×
 

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाला कंटेंट हटाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले सोशल मीडिया कंटेंट को 24 घंटे में हटाने का आदेश दिया, साथ ही प्रसार पर रोक लगाई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को अमेरिकी अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले सोशल मीडिया कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने यह निर्देश देते हुए ऐसे किसी भी कंटेंट के प्रकाशन, प्रसार या साझा करने पर भी रोक लगा दी।

यह आदेश हिमायनी पुरी द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने मेटा सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला हिमायनी पुरी के पक्ष में है और यदि तत्काल राहत नहीं दी गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की गई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त निर्देश
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में अपलोड किए गए वीडियो और पोस्ट तुरंत हटाए जाएं। यदि कंटेंट विदेश से अपलोड किया गया है, तो उसे भारत में ब्लॉक किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि उपयोगकर्ता खुद पोस्ट नहीं हटाते, तो प्लेटफॉर्म को उसे हटाने या एक्सेस ब्लॉक करने की जिम्मेदारी होगी।

और पढ़ें: उन्नाव कस्टडी मौत मामला: दिल्ली HC ने AIIMS को जैदीप सेंगर की सेहत जांचने का आदेश दिया

याचिका में लगाए गंभीर आरोप
वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी, जो हिमायनी पुरी की ओर से पेश हुए, ने कहा कि उनकी मुवक्किल एक प्रतिष्ठित वित्त पेशेवर हैं और उनकी वैश्विक साख को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं।

हिमायनी पुरी ने अपनी याचिका में 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ एक “सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन अभियान” चलाया गया, जिसमें उन्हें एपस्टीन से जोड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया।

और पढ़ें: राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 18 मार्च तक अंतरिम जमानत

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share