दिल्ली हाईकोर्ट का Meta को आदेश, महिला की पीएम मोदी के साथ मॉर्फ्ड तस्वीर 24 घंटे में हटाने को कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने Meta को महिला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कथित मॉर्फ्ड तस्वीरें हटाने का आदेश दिया। अदालत ने महिला को पुलिस सुरक्षा और दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की कथित एआई-जनरेटेड और मॉर्फ्ड तस्वीरों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश Meta Platforms को दिया। अदालत ने महिला की याचिका में बताए गए संबंधित वेब लिंक भी 24 घंटे के भीतर हटाने को कहा।
न्यायमूर्ति गिरिश कठपालिया ने मामले को असाधारण स्थिति बताया, क्योंकि इसमें एक महिला के साथ देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर से जुड़ा मामला भी शामिल है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने की बात कही। अदालत ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है।
महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई। उसने अदालत से Meta के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य वेबसाइटों से ऐसी सभी एआई-जनरेटेड तस्वीरें हटाने की मांग की है।
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सीजेपी नेताओं को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया है। महिला ने इन लोगों पर तस्वीरें प्रसारित करने का आरोप लगाया है। हालांकि, ये फिलहाल याचिकाकर्ता के आरोप हैं और अदालत में इन आरोपों का अंतिम रूप से प्रमाणित होना बाकी है।
दिल्ली पुलिस ने मामले में नई दिल्ली साइबर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।
पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी
अदालत ने दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। अदालत के आदेश के बाद Meta को याचिका में बताए गए संबंधित एआई-मॉर्फ्ड कंटेंट और वेब लिंक हटाने होंगे।
यह मामला ऑनलाइन एआई-जनरेटेड और मॉर्फ्ड तस्वीरों के प्रसार को लेकर बढ़ती कानूनी चिंताओं के बीच सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट पहले भी ऐसे मामलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक या अनधिकृत सामग्री हटाने के निर्देश देता रहा है।
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