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देशव्यापी SIR आदेश पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण, तीनों आयुक्तों की मंजूरी का दावा

चुनाव आयोग ने कहा कि देशव्यापी SIR आदेश तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। कांग्रेस ने स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए।

चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किया गया था। आयोग ने यह भी कहा कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रख चुका है। यह स्पष्टीकरण मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी के बीच कथित मतभेदों की खबरों के बीच आया है।

निर्वाचन सदन में शनिवार दोपहर तीनों आयुक्तों की बैठक हुई। आयोग के अनुसार, 24 जून 2025 को बिहार से शुरू होकर पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किए गए देशव्यापी SIR आदेश को पूरी आयोग ने मंजूरी दी थी। आयोग ने कहा कि 27 मई 2026 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा।

यह विवाद 23 सितंबर की द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के बाद तेज हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि संधू और जोशी ने नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच आयोग के कुछ फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। रिपोर्ट में मतदाता जोड़ने, नाम हटाने और चुनावी डेटाबेस तक पहुंच जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए जाने की बात कही गई थी।

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आयोग ने कहा कि कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र किसी नीतिगत फैसले से संबंधित नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्त एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। आयोग ने यह भी कहा कि SIR से संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।

फॉर्म-6 को लेकर आयोग ने कहा कि SIR के दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े घोषणा प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। आयोग ने भविष्य में बैठकों के एजेंडे पहले साझा करने और बैठक की कार्यवाही के मिनट जारी करने का निर्णय भी बताया।

वहीं, कांग्रेस ने आयोग के स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बयान महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं देता। इस बीच संधू और जोशी ने सार्वजनिक रूप से इस विवाद पर कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है।

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