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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन न होने पर पूर्व CAPF अधिकारियों ने गृह सचिव के खिलाफ दायर की अवमानना याचिका

पूर्व CAPF अधिकारियों ने IPS प्रतिनियुक्ति घटाने संबंधी 2025 के सुप्रीम कोर्ट आदेश को लागू न करने पर केंद्रीय गृह सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के एक अहम आदेश को लागू न किए जाने के आरोप में केंद्रीय गृह सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2025 के उस फैसले के अनुपालन न होने को लेकर दाखिल की गई है, जिसमें अदालत ने CAPFs में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को क्रमिक रूप से कम करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगले दो वर्षों के भीतर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Senior Administrative Grade) या महानिरीक्षक (IG) स्तर तक CAPFs में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को धीरे-धीरे घटाया जाए। इसके साथ ही अदालत ने कैडर और सेवा नियमों की छह महीनों के भीतर समयबद्ध समीक्षा करने का भी निर्देश दिया था, ताकि बलों के भीतर पदोन्नति और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों का समाधान हो सके।

हालांकि, सेवानिवृत्त अधिकारियों का आरोप है कि इस आदेश के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी के चलते उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है। यह याचिका चार सेवानिवृत्त अधिकारियों—महेंद्र सिंह देव, राधा मोहन मीणा, विकेश कुमार और संजय प्रकाश—द्वारा दायर की गई है। संजय प्रकाश इस मामले के मूल याचिकाकर्ता भी रहे हैं।

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याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू न करना न केवल न्यायालय की अवमानना है, बल्कि इससे CAPFs के भीतर लंबे समय से चले आ रहे ढांचागत और प्रशासनिक असंतुलन भी बने हुए हैं। उनका कहना है कि अधिक संख्या में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से CAPF कैडर अधिकारियों के करियर विकास और नेतृत्व के अवसर प्रभावित होते हैं।

यह याचिकाएं 3, 6 और 9 दिसंबर को दायर की गई थीं। अब सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अपने आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करे और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करे।

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