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कॉरपोरेट गवर्नेंस उल्लंघन: NSE और BSE ने GRSE को भेजा नोटिस

NSE और BSE ने स्वतंत्र निदेशक और समितियों से जुड़ी गैर-अनुपालन पर GRSE को नोटिस भेजा। कंपनी ने इसे सरकार की देरी बताया और जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने शनिवार को जानकारी दी कि उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) से कॉरपोरेट गवर्नेंस नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस प्राप्त हुए हैं। ये नोटिस SEBI की लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) के तहत 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में हुई गैर-अनुपालन की घटनाओं से संबंधित हैं।

नियामकीय फाइलिंग के अनुसार, दोनों एक्सचेंजों ने रेग्युलेशन 17(1), 18(1) और 19(1)/19(2) के उल्लंघन को चिह्नित किया है, जिनमें स्वतंत्र निदेशकों की अनिवार्य उपस्थिति, महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, ऑडिट समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन शामिल है।

इन उल्लंघनों के लिए प्रत्येक एक्सचेंज ने 9,77,040 रुपये (GST सहित) का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने बताया कि उसने इन नोटिसों का जवाब दे दिया है और स्थिति स्पष्ट की है।

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GRSE ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के कारण उसके बोर्ड में स्वतंत्र और महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से की जाती है। कंपनी के अनुसार, गैर-अनुपालन केवल इसलिए हुआ क्योंकि सरकार द्वारा समय पर आवश्यक निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई, जो कंपनी के नियंत्रण के बाहर था।

कंपनी ने दोनों एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। GRSE ने कहा कि वह रक्षा मंत्रालय, जो उसका प्रमोटर है, के साथ लगातार संपर्क में है ताकि आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जा सके और SEBI के कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

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