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उपभोक्ताओं तक जीएसटी लाभ पहुँचाने पर केंद्र की सख्त निगरानी: पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार सख्ती से निगरानी करेगी ताकि जीएसटी दरों में कमी का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचे। नए प्रावधान 22 सितंबर से लागू होंगे।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क निगरानी करेगी कि जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित लाभ उठाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी।

हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि लगभग सभी वस्तुओं को 5% और 18% कर स्लैब में रखा जाएगा। केवल 'पाप वस्तुओं' (sin goods) को छोड़कर बाकी वस्तुओं पर यह नियम लागू होगा। इसके साथ ही, कई आवश्यक वस्तुओं पर कर को घटाकर शून्य (0%) कर दिया गया है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

यह नई कर संरचना 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से उपभोक्ताओं के जेब पर सीधा असर पड़ेगा और मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।

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पीयूष गोयल ने कहा कि यदि कारोबारी या कंपनियां जीएसटी दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचाते, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने में सहायक होगा।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी दरों का यह तर्कसंगठन न केवल व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाएगा, बल्कि उपभोग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को गति देने में भी मदद करेगा।

केंद्र सरकार का यह कदम उस समय आया है जब आम जनता बढ़ती महंगाई से जूझ रही है। इसलिए उपभोक्ता वर्ग को उम्मीद है कि इस सुधार से उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम होगा।

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