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गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत 3 सितंबर तक बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत 3 सितंबर तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को उन्हें जमानत विस्तार के लिए हाईकोर्ट से संपर्क करने की अनुमति दी थी।

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत को 3 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए लिया।

30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को यह स्वतंत्रता दी थी कि वे गुजरात हाईकोर्ट में जाकर अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि यह मामला मुख्य रूप से उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए इस पर हाईकोर्ट को विचार करना चाहिए।

आसाराम, जो कई आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं, ने जमानत अवधि बढ़ाने का अनुरोध यह कहते हुए किया कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और उन्हें निरंतर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। अदालत ने चिकित्सा रिपोर्टों का अवलोकन करने के बाद अंतरिम राहत जारी रखने का निर्णय दिया।

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गुजरात हाईकोर्ट का यह आदेश बताता है कि अदालतें गंभीर स्वास्थ्य परिस्थितियों में मानवता और संवेदनशीलता को प्राथमिकता देती हैं, चाहे अभियुक्त का आपराधिक इतिहास कुछ भी क्यों न हो।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला केवल अस्थायी राहत है और इसका मुख्य मुकदमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने साफ किया है कि यह विस्तार केवल स्वास्थ्य कारणों पर आधारित है और इसे मामले के गुण-दोष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

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