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हिमाचल में पंचायत चुनावों के लिए आचार संहिता लागू, राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा ऐलान

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की बात कही।

हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के सातवें आम चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि अब पूरे राज्य में चुनावी प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक गतिविधियां आचार संहिता के नियमों के तहत ही संचालित होंगी।

आयोग के अनुसार, पंचायत चुनावों के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर मतदान कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद से ही सरकारी मशीनरी और प्रशासनिक व्यवस्था को निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की नई सरकारी घोषणा, शिलान्यास या लोकार्पण गतिविधियों पर रोक लागू कर दी गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करें। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस और प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएगी। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखें।

इस घोषणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह सक्रिय हो गया है और सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं।

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