लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक पेश, चयन समिति को भेजा गया
सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश किया, चयन समिति को भेजा। विधेयक का उद्देश्य विश्वास आधारित शासन व व्यवसाय सुगमता बढ़ाना और अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को कम करना है।
केंद्र सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक पेश किया है और इसे चयन समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना और विश्वास आधारित शासन (Trust-based Governance) की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार लाना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि व्यवसाय करने वाले लोगों पर अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को कम किया जाए और ऐसे प्रावधानों को विश्वास और जवाबदेही पर आधारित ढांचे में बदला जाए।
गोयल ने बताया कि यह विधेयक कई पुराने कानूनों और नियमों में संशोधन करने का प्रयास है, जिनकी वजह से उद्योग, व्यापार और स्टार्टअप्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके माध्यम से सरकार का मकसद है कि लोगों को भरोसा दिया जाए कि वे अनजाने में हुई छोटी गलतियों के लिए कठोर दंड के पात्र नहीं होंगे।
विधेयक को चयन समिति के पास भेजने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि सभी पक्षों से सुझाव लिए जा सकें और इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह विधेयक लागू होता है तो देश में निवेश माहौल बेहतर होगा, व्यापार की गति बढ़ेगी और उद्यमियों को राहत मिलेगी।
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