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झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई और चयनित अभ्यर्थियों की बहाली का निर्देश देते हुए सरकार से जवाब मांगा।

झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों को बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा कि उचित कानूनी प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें सेवा से नहीं हटाया जा सकता।

न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से संबंधित परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया था।

हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

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याचिकाओं में से दो में 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के माध्यम से चयनित 342 अभ्यर्थी वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने कथित अनियमितताओं की जांच के बाद सामने आए निष्कर्षों के आधार पर परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया था।

मामले की जांच झारखंड अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा की जा रही थी। जांच में परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका से जुड़े मुद्दे सामने आने के बाद सरकार ने कार्रवाई की थी।

राज्य सरकार ने व्यापक कार्रवाई करते हुए 22 परीक्षाओं को रद्द करने, छह परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी।

हाईकोर्ट के ताजा आदेश से फिलहाल प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब के बाद अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी।

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