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गुमशुदा बेटे का झूठा दावा कर पुलिस को परेशान करने पर 72 वर्षीय महिला पर 2 लाख का जुर्माना: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेटे की गुमशुदगी का झूठा दावा कर पुलिस को परेशान करने पर 72 वर्षीय महिला पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और न्यायालय समय की बर्बादी बताया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक 72 वर्षीय महिला पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। महिला ने अपने बेटे के गुमशुदा होने का झूठा दावा करते हुए हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी और इसमें बेंगलुरु पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। अदालत ने इसे पुलिस को परेशान करने का प्रयास बताया।

मामला तब सामने आया जब महिला ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा कि उसका बेटा लापता है और बेंगलुरु शहर की पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रही है। लेकिन जांच के दौरान पता चला कि महिला का बेटा लापता नहीं था। अदालत ने पाया कि महिला ने गलत तथ्यों के आधार पर याचिका दाखिल की, जिसका उद्देश्य केवल पुलिस को परेशान करना था।

न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अदालत का समय और संसाधन बर्बाद न करे। अदालत ने महिला को चेतावनी दी कि कानून का इस्तेमाल झूठे आरोपों के लिए नहीं किया जा सकता और न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखने के लिए इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए।

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जुर्माने की राशि महिला को राज्य सरकार के खाते में जमा करानी होगी। साथ ही अदालत ने पुलिस विभाग की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि बिना किसी सबूत के लगाए गए आरोप से पुलिस की छवि धूमिल होती है।

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