कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी संचालन को दी अनुमति, राज्य सरकार को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकरण का निर्देश
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति दी, लेकिन उन्हें परिवहन वाहन के रूप में पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट लेना अनिवार्य होगा।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2026 को एक अहम फैसले में राज्य में बाइक टैक्सी के संचालन की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाइक टैक्सियों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत किया जाना अनिवार्य होगा और उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी किए जाएंगे।
मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने यह फैसला परिवहन प्रौद्योगिकी एग्रीगेटर्स द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए सुनाया। इन अपीलकर्ताओं में उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जो रैपिडो सेवाएं संचालित करती है), एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (ओला), बाइक टैक्सी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, वरिकृति महेंद्र रेड्डी और अन्य व्यक्तिगत बाइक टैक्सी चालक शामिल थे।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान नियमों के तहत बाइक टैक्सी सेवाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। साथ ही, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता दी है कि वह मौजूदा परिवहन नियमों के अंतर्गत परिवहन तकनीक एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देने के लिए अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकती है।
और पढ़ें: नेताजी की अस्थियां भारत लाने के समर्थन की अपील, पराक्रम दिवस पर बोलीं अनिता बोस फाफ
फैसले में यह भी कहा गया कि यदि बाइक टैक्सियों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत किया जाता है और आवश्यक परमिट जारी किए जाते हैं, तो वे वैध रूप से यात्रियों को सेवा दे सकती हैं। यह निर्णय शहरी परिवहन व्यवस्था, रोजगार के अवसरों और अंतिम छोर की कनेक्टिविटी (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बाइक टैक्सी सेवाएं विशेष रूप से मेट्रो शहरों में ट्रैफिक जाम को कम करने, किफायती यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने और युवाओं को रोजगार देने में सहायक रही हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य में इन सेवाओं के संचालन को कानूनी स्पष्टता मिली है, हालांकि अंतिम नियम और शर्तें राज्य सरकार द्वारा तय की जाएंगी।
और पढ़ें: दक्षिण चीन सागर में विवादित शोल के पास जहाज पलटा, दो की मौत, चार लापता: चीन