कर्नाटका हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का मानहानि केस रद्द किया
कर्नाटका हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी द्वारा दायर मानहानि केस को रद्द कर दिया। यह केस 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान ‘आपत्तिजनक’ विज्ञापनों के लिए था।
कर्नाटका हाई कोर्ट ने 17 फरवरी, 2026 को राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता, को बड़ी राहत देते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा दायर मानहानि केस को रद्द कर दिया। यह केस 2023 में कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान प्रमुख समाचार पत्रों में उस समय की बीजेपी सरकार के खिलाफ ‘मानहानि’ वाले विज्ञापनों के लिए दायर किया गया था।
जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने राहुल गांधी की उस याचिका को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने मानहानि केस की वैधता पर सवाल उठाए थे, जिसमें उन्हें आरोपी नंबर 4 के रूप में पेश किया गया था। बीजेपी की राज्य इकाई ने जून 2023 में इस मामले में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद कर्नाटका के मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला शुरू हुआ था।
राहुल गांधी ने इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और राजनीतिक बदला लेने की कोशिश बताया था। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका का समर्थन करते हुए, इस केस के खिलाफ फैसला सुनाया।
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बीजेपी के खिलाफ यह मानहानि केस कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा बीजेपी के खिलाफ प्रचारित किए गए विज्ञापनों से जुड़ा था। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इस मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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