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मानहानि मामले में राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हुए, अगली सुनवाई 20 फरवरी को

मानहानि मामले में राहुल गांधी के अदालत में पेश न होने पर सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें अंतिम मौका देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी तय की।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सोमवार (19 जनवरी 2026) को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित एमपी-एमएलए अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की है। मामले से जुड़े एक वकील ने यह जानकारी दी।

राहुल गांधी, जो रायबरेली से सांसद हैं, को सोमवार को अदालत में अपना बयान दर्ज कराना था। हालांकि, उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने अदालत को बताया कि कांग्रेस नेता उस समय केरल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण पेश नहीं हो सके। इस पर संज्ञान लेते हुए एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अंतिम अवसर देते हुए 20 फरवरी की तारीख तय की।

बाद में वकील शुक्ला ने कहा कि केरल में पहले से तय कार्यक्रम होने के कारण राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन अगली तारीख पर उनके पेश होने की संभावना है।

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यह मानहानि का मामला अक्टूबर 2018 में सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था। आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

मामले की सुनवाई पिछले कई वर्षों से चल रही है। दिसंबर 2023 में अदालत ने गैरहाजिरी के चलते राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने 20 फरवरी 2024 को अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी।

26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए आरोपों से इनकार किया और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष को साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया, जिसके तहत गवाहों की जांच की गई। शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडेय के अनुसार, 6 जनवरी को गवाह रामचंद्र दुबे का परीक्षण और बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गई। अब अगली सुनवाई में राहुल गांधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

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