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लोकसभा में उपस्थित होने का रिकॉर्ड अब केवल सदस्यों की सीटों से ही होगा: ओम बिड़ला

लोकसभा में सांसदों की उपस्थिति अब केवल अपने निर्धारित सीट पर फिजिकल हाज़िरी से ही दर्ज होगी, नया नियम बजट सत्र से लागू होगा।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने मंगलवार (20 जनवरी 2026) को बताया कि अब सांसदों की उपस्थिति केवल तब ही दर्ज की जाएगी जब वे अपने निर्धारित सीट पर फिजिकल रूप से हाज़िर होंगे। यह नया Attendance नियम आगामी बजट सत्र से लागू होगा।

इस बदलाव की घोषणा ओम बिड़ला ने 86वें अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन (All India Presiding Officers’ Conference) के दौरान मीडिया से बातचीत में की। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके तहत अब सांसदों को अपनी उपस्थिति हाउस से बाहर किसी अन्य स्थान से मार्क करने की अनुमति नहीं होगी।

पहले की व्यवस्था के अनुसार, सांसदों को संसद परिसर के भीतर हाउस चेंबर से बाहर भी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति थी। इस कारण कई बार उपस्थिति की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे थे। नए नियम के लागू होने के बाद यह सुनिश्चित होगा कि केवल वही सदस्य उपस्थिति में गिने जाएँ जो अपने निर्धारित स्थान पर वास्तविक रूप से मौजूद हैं।

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लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पहल सांसदों की जिम्मेदारी और कर्तव्य पालन को सुदृढ़ करने के लिए की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे हाउस कार्यवाही में अधिक सक्रिय भागीदारी और नीतिगत निर्णयों में जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

सांसदों की उपस्थिति को वास्तविक समय में ट्रैक करने के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता और रिकॉर्डिंग की सटीकता सुनिश्चित हो सके।

इस नए Attendance नियम से संसद कार्यवाही की गंभीरता और सदस्य के महत्व को और अधिक बल मिलेगा, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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