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टीवीके नेता आधव अर्जुना के खिलाफ मामले की गंभीर जांच करे : मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश

मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई पुलिस को टीवीके नेता आधव अर्जुना के खिलाफ दर्ज मामले की गंभीर जांच करने का आदेश दिया, कहा—भड़काऊ ट्वीट को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई पुलिस को निर्देश दिया है कि वे टीवीके नेता आधव अर्जुना के खिलाफ दर्ज मामले की गंभीरता से जांच करे। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर डाला गया एक उत्तेजक ट्वीट भी गंभीर नतीजे ला सकता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि “कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है।” उन्होंने चेन्नई पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले में निष्पक्ष और तत्परता से जांच की जाए ताकि तथ्यों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सके।

आधव अर्जुना पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ टिप्पणी की, जो सार्वजनिक शांति और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है। याचिका में कहा गया था कि यदि ऐसे मामलों पर समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यह समाज में तनाव और अशांति फैलाने का कारण बन सकता है।

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अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस को इस मामले में पारदर्शी जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का दुरुपयोग न हो, लेकिन साथ ही समाज की शांति और सुरक्षा से समझौता भी न किया जाए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाई कोर्ट का यह रुख सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानों और फेक न्यूज़ के खिलाफ एक कड़ा संदेश है, जिससे आने वाले समय में ऐसे मामलों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

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