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विदेश जाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं: विदेश मंत्रालय ने पंजाब के युवाओं से की अपील

विदेश मंत्रालय ने पंजाब के युवाओं से कहा कि वे विदेश जाने के लिए केवल कानूनी और अधिकृत माध्यम अपनाएं तथा फर्जी एजेंटों से सतर्क रहें।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को पंजाब के युवाओं से अपील की कि वे विदेश जाने के लिए कानूनी रास्तों और अधिकृत एजेंटों का ही सहारा लें। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अवैध एजेंटों या गैरकानूनी माध्यमों के ज़रिए विदेश जाने की कोशिश युवाओं को गंभीर मुश्किलों में डाल सकती है।

जलंधर में आयोजित ‘सुरक्षित और कानूनी प्रवासन (Safe and Legal Mobility)’ पर एक जनजागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरिंदर भगत, विदेश मंत्रालय के प्रवासी संरक्षक महानिदेशक (Protector General of Emigrants - PGE) ने कहा कि जो भी युवक विदेश में पढ़ाई या काम करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें किसी भी कदम से पहले यात्रा एजेंटों और भर्ती एजेंसियों की साख की जांच अवश्य करनी चाहिए

उन्होंने कहा कि मंत्रालय लगातार ऐसे युवाओं की मदद कर रहा है जो अनजाने में फर्जी एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं। कई मामलों में ये एजेंट युवाओं से पैसे लेकर उन्हें अवैध तरीके से विदेश भेजने की कोशिश करते हैं, जिससे वे विदेशों में शोषण और कानूनी संकट में फंस जाते हैं।

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कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में सुरक्षित और वैध प्रवासन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। भगत ने बताया कि सरकार ने ई-इग्रेट पोर्टल शुरू किया है, जहां से अधिकृत एजेंटों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन का उपयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध एजेंट की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।

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