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मोहाली ड्रग कैप्सूल मामले में दोषी को 12 साल की जेल, 2 आरोपियों को घोषित किया गया फरार

मोहाली ड्रग कैप्सूल मामले में रंजीत सिंह को एनडीपीएस अधिनियम के तहत 12 साल की जेल और 1.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा मिली, दो आरोपी फरार घोषित।

मोहाली में चार साल पहले दर्ज ड्रग कैप्सूल बरामदगी मामले में अदालत ने आरोपित रंजीत सिंह को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। रंजीत सिंह अमृतसर का निवासी है।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, मोहाली, प्रशांत वर्मा ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए रंजीत सिंह को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उसे 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो दोषी को एक अतिरिक्त वर्ष की जेल की सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने मामले में दो अन्य आरोपियों को भी फरार घोषित किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के ब्योरे का गहन विश्लेषण किया और यह पाया कि रंजीत सिंह का एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होता है।

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रंजीत सिंह पर यह मामला चार साल पहले दर्ज किया गया था, जब पुलिस ने मोहाली में अवैध ड्रग कैप्सूल बरामद किए थे। इसके बाद से ही जांच चली और अदालत ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आज सजा सुनाई।

यह फैसला मोहाली और आसपास के क्षेत्रों में नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अदालत के आदेश से उम्मीद जताई जा रही है कि नशीली दवाओं के कारोबार में लगे अन्य लोगों में भय पैदा होगा और कानून के प्रति नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा।

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