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पीएनबी घोटाला: बेल्जियम की शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के फैसले का समर्थन किया, चोकसी को भारत में न्याय से वंचित किए जाने का कोई खतरा नहीं

बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत ने मेहुल चोकसी की अपील खारिज कर दी। भारत में न्याय से वंचित होने का खतरा नहीं माना गया, जिससे उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एक बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत — कोर्ट ऑफ कैसेशन — ने भारत द्वारा की गई प्रत्यर्पण (एक्सट्रडिशन) मांग के खिलाफ दायर चोकसी की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत के उस निष्कर्ष का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि भारत में चोकसी को न्याय से वंचित किए जाने, यातना या अमानवीय व्यवहार का कोई वास्तविक खतरा नहीं है।

अदालत ने चोकसी पर 104 यूरो का जुर्माना भी लगाया और एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील की इंडिक्टमेंट चैंबर के फैसले को सही ठहराया। इस फैसले में कहा गया था कि चोकसी द्वारा पेश किए गए दस्तावेज यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि भारत में उसके साथ अनुचित व्यवहार होगा या उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी।

कोर्ट ऑफ कैसेशन ने स्पष्ट किया कि उसका काम तथ्यों की दोबारा जांच करना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि कानून का सही तरीके से पालन हुआ है या नहीं। यदि निचली अदालतों ने सही कानूनी मानकों का इस्तेमाल किया है और अपने फैसलों के पर्याप्त कारण दिए हैं, तो अपील खारिज की जाती है, भले ही फैसला विवादास्पद क्यों न हो।

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चोकसी ने अपनी दलीलों में एंटीगुआ से कथित अपहरण की कोशिश, इंटरपोल के कंट्रोल ऑफ फाइल्स कमीशन (CCF) की टिप्पणियों, मीडिया रिपोर्ट्स और भारत में निष्पक्ष सुनवाई न मिलने की आशंका का हवाला दिया था। हालांकि, बेल्जियम की शीर्ष अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने यह भी माना कि मुंबई की विशेष अदालत द्वारा मई 2018 और जून 2021 में जारी गिरफ्तारी वारंट वैध और लागू करने योग्य हैं, जिससे चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। भारत ने बेल्जियम को चोकसी की सुरक्षा, मानवाधिकारों, जेल व्यवस्था और चिकित्सा जरूरतों को लेकर कई आश्वासन दिए हैं।

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