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राजनीतिक दल के छात्र संगठन की सदस्यता मात्र से DUSU उम्मीदवार अयोग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल के छात्र संगठन की सदस्यता मात्र से DUSU उम्मीदवार अयोग्य नहीं होता। अदालत 11 सितंबर की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका सुन रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल के छात्र संगठन की सदस्यता मात्र से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अयोग्य नहीं हो जाता। अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव में उम्मीदवारों की पात्रता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ 11 सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस अधिसूचना में DUSU के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने के योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी।

याचिका में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए उम्मीदवारों की पात्रता को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों के चुनाव लड़ने और उनकी सदस्यता से संबंधित मुद्दा उठा।

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अदालत के समक्ष यह सवाल भी आया कि क्या किसी राजनीतिक दल के छात्र संगठन से जुड़ाव अपने आप में DUSU चुनाव के लिए अयोग्यता का आधार हो सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सदस्यता के आधार पर किसी उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

DUSU चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव समेत विभिन्न पदों के लिए छात्र उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों की पात्रता और आचार नियमों का पालन महत्वपूर्ण विषय रहता है।

मामले की सुनवाई कर रही पीठ में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया शामिल हैं। याचिका 11 सितंबर की अधिसूचना से संबंधित है, जिसमें विभिन्न DUSU पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का विवरण दिया गया था।

अदालत में इस मामले की आगे की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष अपने तर्क रखेंगे। याचिका का अंतिम परिणाम उम्मीदवारों की पात्रता और चुनाव प्रक्रिया पर आगे के न्यायिक आदेशों से स्पष्ट होगा।

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