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पुणे पोर्शे हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के पिता को रक्त सैंपल बदलने के मामले में जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में 2024 के पोर्शे हादसे में नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को रक्त सैंपल बदलने के आरोप में जमानत दी। हादसे में दो आईटी पेशेवरों की मौत हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पुणे में 2024 में हुए पोर्शे कार हादसे में नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत दी। यह हादसा तब हुआ था जब कथित तौर पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने शराब के प्रभाव में कार चलाई थी, जिससे पुणे के कल्याणी नगर क्षेत्र में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी.वी. नागरथना और उज्जल भुयान की पीठ ने विशाल अग्रवाल को जमानत दी। विशाल पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग के रक्त सैंपल को बदलने की साजिश रची थी, ताकि कार में सवार व्यक्तियों का 'शून्य शराब' रिपोर्ट सुनिश्चित किया जा सके।

इस मामले में अदालत ने जमानत देने के दौरान स्पष्ट किया कि जमानत केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और जांच पूरी होने तक किसी भी पक्ष के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

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विशाल अग्रवाल की जमानत से पहले मामले में भारी मीडिया कवरेज और सार्वजनिक ध्यान केंद्रित रहा। इस हादसे ने पुणे में सड़क सुरक्षा और नाबालिग ड्राइविंग के जोखिमों पर बहस को बढ़ावा दिया।

पुलिस और न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच जारी है और अदालत ने सभी साक्ष्यों और रिपोर्टों की निष्पक्ष समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

विशाल अग्रवाल की जमानत से यह मामला एक नई कानूनी मोड़ पर आया है, और अदालत द्वारा जांच की निगरानी जारी रखी जाएगी ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।

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