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पुणे पोर्श हादसा मामला: खून के नमूने बदलने के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, माता-पिता की जिम्मेदारी पर कड़ी टिप्पणी

पुणे पोर्श हादसे में खून के नमूने बदलने के तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। अदालत ने नाबालिगों के मामलों में माता-पिता की जिम्मेदारी पर सख्त टिप्पणी की।

पुणे के चर्चित पोर्श कार हादसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए खून के नमूने बदलने के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत दे दी। इस दौरान अदालत ने नाबालिगों से जुड़े ऐसे मामलों में माता-पिता की भूमिका और जिम्मेदारी पर भी सख्त टिप्पणी की। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि कई मामलों में माता-पिता अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “नशे की लत एक अलग मुद्दा है, लेकिन बच्चों को कार की चाबियां और मौज-मस्ती के लिए पैसे देना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे हादसों के लिए केवल नाबालिगों को ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

यह मामला 19 मई 2024 का है, जब पुणे के कल्याणी नगर इलाके में कथित तौर पर शराब के नशे में 17 वर्षीय नाबालिग द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने दो आईटी पेशेवरों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद आरोप लगे कि नाबालिग को बचाने के लिए उसके खून के नमूने बदले गए।

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जिन तीन आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें अमर संतोष गायकवाड़ भी शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक अस्पताल के डॉक्टर के सहायक को तीन लाख रुपये देकर नाबालिग आरोपी के खून के नमूने बदलवाए। अन्य दो आरोपी आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल पर भी इसी साजिश में शामिल होने का आरोप है।

इस मामले में पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने आठ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं, किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को पहले नरम शर्तों पर जमानत दी थी, जिसमें सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखना शामिल था। इस फैसले पर देशभर में विरोध हुआ, जिसके बाद नाबालिग को पर्यवेक्षण गृह भेजा गया, हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया।

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