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राजकोट TRP गेम जोन आग: SC ने याचिका खारिज की, सभी 15 आरोपी आपराधिक हत्या के मुकदमे का सामना करेंगे

राजकोट TRP गेम जोन आग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोहित विगोरा की याचिका खारिज की। सभी 15 आरोपी आपराधिक हत्या न होने के बावजूद मुकदमे का सामना करेंगे।

राजकोट के TRP गेम जोन में मई 2024 में हुए आग हादसे में 27 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोकट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के निलंबित फायर अधिकारी रोहित विगोरा द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका (Special Leave Petition) को खारिज कर दिया। विगोरा की याचिका में उन्हें राजकोट सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए आपराधिक हत्या न होने के बावजूद हत्या (culpable homicide not amounting to murder) के आरोपों से बरी करने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची शामिल थे, ने 18 नवंबर के आदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई "उचित आधार" नहीं पाया। गुजरात हाई कोर्ट ने पहले ही TRP गेम जोन आग मामले में कई आरोपियों द्वारा दायर बरी करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

अब इस मामले में शामिल सभी 15 आरोपियों को आपराधिक हत्या न होने के बावजूद हत्या के आरोपों के तहत मुकदमे का सामना करना होगा। अदालत के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि आरोपियों की जांच और मुकदमे की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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TRP गेम जोन आग हादसे ने पूरे देश में सुरक्षा मानकों और इमारतों में फायर सेफ्टी नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और दोष सिद्ध होने तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह लागू रहेगी। इस मामले की सुनवाई अब राजकोट सत्र न्यायालय में आगे जारी रहेगी।

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