राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 18 मार्च तक अंतरिम जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी। 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की शर्त रखी गई।
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके चेक बाउंस मामलों में बकाया राशि लगभग 9 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए अधिक समय देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। 12 फरवरी 2026 को अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 16 फरवरी 2026 के लिए निर्धारित की।
रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव के वकील को आज शाम 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) शिकायतकर्ता के नाम जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि डिमांड ड्राफ्ट समय पर जमा हो जाता है, तो राजपाल यादव को तुरंत रिहा किया जाएगा। यदि नहीं, तो मामले की सुनवाई कल सुबह होगी।
इस मामले में कई बॉलीवुड कलाकारों ने वित्तीय सहायता के लिए आगे बढ़कर उनका समर्थन किया है। इसमें सोनू सूद, वरुण धवन, मीका सिंह और अन्य शामिल हैं।
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सुनवाई में राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि वे 1.5 करोड़ रुपये एफडीआर के माध्यम से बिना शर्त भुगतान करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, न्यायमूर्ति शर्मा ने निर्देश दिया कि भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होना चाहिए।
अदालत ने अब वकील को आज शाम 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का समय दिया।