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संभल मंदिर-मस्जिद विवाद: सुनवाई के लिए अदालत ने 28 अगस्त की तारीख तय की

संभल मंदिर-मस्जिद विवाद में अदालत ने 28 अगस्त को सुनवाई तय की। शाही जामा मस्जिद के वकील ने पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देकर वर्तमान स्थिति बनाए रखने की मांग की।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में अदालत ने सुनवाई की तारीख 28 अगस्त तय की है। यह विवाद उस स्थल को लेकर है, जहाँ धार्मिक ढाँचे को लेकर दावे किए जा रहे हैं।

शाही जामा मस्जिद के अधिवक्ता क़ासिम जमाल ने पुष्टि की कि इस मामले में आवेदन दाखिल किया गया है और इसमें पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम से संबंधित एक निर्णय का भी उल्लेख किया गया है। उनका कहना है कि इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता।

अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम का पालन करते हुए विवादित स्थल की वर्तमान स्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस अधिनियम के बावजूद विवाद खड़ा किया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है।

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वहीं, इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। विभिन्न पक्षों के लोग अदालत में अपनी दलीलें रखने की तैयारी कर रहे हैं। अदालत अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई 28 अगस्त को करेगी और इसके बाद ही अगला कदम तय होगा।

क़ानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धार्मिक स्थलों की स्थिति बनाए रखने का स्पष्ट प्रावधान करता है और ऐसे विवादों पर न्यायालय का रुख महत्वपूर्ण साबित होगा।

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