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अनिल अंबानी से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में जांच फिलहाल ED-CBI के हवाले: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े कई-हजार करोड़ बैंक फ्रॉड मामले की जांच फिलहाल ईडी और सीबीआई पर छोड़ने का निर्णय लिया और जांच एजेंसियों पर भरोसा जताया।

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों से जुड़े कथित बहु-हजार करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले की जांच को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की “समझदारी और विवेक” पर छोड़ दी जाएगी।

यह मामला बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा हुआ है, जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि वर्तमान चरण में वह जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जांच एजेंसियों को अपने स्तर पर निष्पक्ष तरीके से काम करने की अनुमति दी जाएगी।

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अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है, तो वह मामले की निगरानी या हस्तक्षेप पर विचार कर सकती है। फिलहाल जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी गई है।

इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही वित्तीय लेन-देन, बैंक लोन और कथित धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों ने कई दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड भी खंगाले हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद जांच प्रक्रिया को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, इस मामले पर राजनीतिक और आर्थिक हलकों में भी लगातार चर्चा बनी हुई है।

फिलहाल अदालत का ध्यान जांच की प्रगति और एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर रहेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामला निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े।

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