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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: लोदी युग के गुमटी ऑफ शेख अली को संरक्षित स्मारक घोषित करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नया अधिसूचना जारी कर लोदी युग के ऐतिहासिक स्मारक ‘गुमटी ऑफ शेख अली’ को कानून के तहत संरक्षित स्मारक घोषित करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह लोदी युग के ऐतिहासिक स्मारक ‘गुमटी ऑफ शेख अली’ को संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए नया अधिसूचना जारी करे। अदालत ने कहा कि यह स्मारक देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी सुरक्षा और संरक्षण आवश्यक है।

अदालत में दायर याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि इस स्मारक की उचित देखभाल नहीं हो रही है और इसके आसपास व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व खतरे में पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की और सरकार को तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का हिस्सा भी है। ऐसे स्थलों को उचित कानूनी दर्जा और सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनके महत्व को समझ सकें।

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दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करे और स्मारक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी उपाय लागू करे। साथ ही, स्मारक के आसपास अवैध निर्माण और गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने का आदेश भी दिया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला धरोहर संरक्षण के लिए एक मजबूत कदम है। इससे न केवल ‘गुमटी ऑफ शेख अली’ का ऐतिहासिक महत्व सुरक्षित रहेगा, बल्कि दिल्ली और अन्य हिस्सों में मौजूद अन्य प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के लिए भी नई दिशा मिलेगी।

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