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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में कैबिनेट मंत्री क्यों शामिल?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार से चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में कैबिनेट मंत्री शामिल करने का तर्क मांगा और आयोग की स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव पर सवाल उठाया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए गए चयन पैनल में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का तर्क क्या है। अदालत ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिक आधार पर चिंता जताई।

सुप्रीम कोर्ट के प्रश्न के दौरान यह मुद्दा उठाया गया कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। न्यायालय ने केंद्र से यह जानने का प्रयास किया कि क्या कैबिनेट मंत्री का पैनल में होना चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और इससे आयोग की स्वतंत्रता पर कोई असर पड़ता है।

अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र की नींव है, और इसके चयन में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप या पक्षपात की संभावना न्यूनतम होनी चाहिए। न्यायालय ने केंद्र सरकार से विस्तृत तर्क देने को कहा और यह स्पष्ट करने को कहा कि पैनल में कैबिनेट मंत्री शामिल करना संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप क्यों है।

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इस सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और सरकारी पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अधिक स्पष्ट और ठोस जवाब मांगा। न्यायालय ने यह संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो चयन प्रक्रिया में बदलाव और सुधार पर भी विचार किया जा सकता है।

इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह जारी रहेगी, और अदालत के निर्णय का देश में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मजबूती पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

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