कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: एमपी मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को सुनवाई करेगा
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में एमपी मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को सुनवाई करेगा। अदालत पहले ही उनके रवैये पर नाराजगी जता चुकी है।
भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को सुनवाई कर सकता है। यह याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर सकती है, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जॉयमाल्या बागची भी शामिल हैं। विजय शाह ने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया है, लेकिन अदालत ने पहले ही उनके रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।
28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए बयान पर सार्वजनिक माफी रिकॉर्ड पर न रखने को लेकर फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि मंत्री अदालत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और उनके इरादों तथा नीयत पर संदेह पैदा हो रहा है।
विजय शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने दलील दी थी कि मंत्री ने ऑनलाइन सार्वजनिक माफी जारी की है और उसे कोर्ट रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि “ऑनलाइन माफी क्या होती है? माफी को रिकॉर्ड पर रखें, तभी हम उसे देखेंगे।”
अदालत ने मंत्री के बयानों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) को 13 अगस्त 2025 तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। SIT अधिकारी ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने विजय शाह की टिप्पणियों को “अशोभनीय” और “नाली की भाषा” बताते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह विवाद तब सामने आया जब एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए। कर्नल कुरैशी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान मीडिया ब्रीफिंग के चलते राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई थीं।
आलोचनाओं के बाद विजय शाह ने खेद व्यक्त करते हुए कहा था कि वह कर्नल कुरैशी का अपनी बहन से भी अधिक सम्मान करते हैं।
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