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सोनी म्यूज़िक ने इलैयाराजा को उनके गीतों से हुई कमाई का विवरण साझा करने से किया इंकार

सोनी म्यूज़िक ने इलैयाराजा को उनके गीतों से हुई कमाई का विवरण देने से इनकार किया। अदालत ने सीलबंद दस्तावेज़ खोलने से भी मना किया। मामला विचाराधीन है।

मद्रास उच्च न्यायालय में बुधवार (22 अक्टूबर 2025) को सोनी म्यूज़िक एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रसिद्ध संगीतकार आर. इलैयाराजा को उनके गीतों से हुई ‘वाणिज्यिक कमाई’ का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया।

मामला उन गीतों से जुड़ा है जिन्हें इलैयाराजा ने अतीत में कई प्रसिद्ध फिल्मों के लिए संगीतबद्ध किया था। इलैयाराजा ने अदालत में याचिका दाखिल कर यह जानकारी मांगी थी कि सोनी म्यूज़िक ने उनके गीतों के व्यावसायिक उपयोग से अब तक कितनी आय अर्जित की है।

सोनी म्यूज़िक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने खातों का विवरण सीलबंद लिफाफे में अदालत को प्रस्तुत कर दिया है, जिसे केवल न्यायाधीश की परख के लिए रखा गया है, न कि सार्वजनिक रूप से साझा करने के लिए।

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न्यायमूर्ति एन. सेंटिलकुमार ने भी इस सीलबंद लिफाफे को खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि यह दस्तावेज़ अदालत के विचाराधीन रहेगा। उन्होंने फिलहाल इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया।

इलैयाराजा और सोनी म्यूज़िक के बीच यह विवाद लंबे समय से चल रहा है। संगीतकार का दावा है कि उनके द्वारा रचित गीतों का कॉपीराइट अधिकार उन्हीं का है, जबकि सोनी म्यूज़िक का कहना है कि फिल्मों के निर्माता उन्हें ये अधिकार पहले ही सौंप चुके हैं।

यह मामला भारतीय संगीत उद्योग में कॉपीराइट स्वामित्व और संगीतकारों के रॉयल्टी अधिकारों पर चल रही व्यापक बहस को भी नया आयाम देता है।

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