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श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 1.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं

श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्करी से अर्जित लगभग 1.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं। जांच में अवैध धन से संपत्ति खरीदने की पुष्टि हुई।

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को जब्त (अटैच) किया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट के तहत की गई है।

पुलिस के अनुसार, विस्तृत जांच में यह सामने आया है कि जब्त की गई संपत्तियां अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गई थीं। जांच एजेंसियों ने वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला।

श्रीनगर पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई संगठित ड्रग नेटवर्क पर कड़ा प्रहार करने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया जा रहा है, ताकि ऐसे नेटवर्क की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके।

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पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह के मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

अधिकारियों के अनुसार, जांच में यह भी पाया गया कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों ने नशे के कारोबार से प्राप्त धन को संपत्ति खरीदने और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश किया था। इसी आधार पर संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अटैच किया गया।

श्रीनगर पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे नशीले पदार्थों से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

इस कार्रवाई को ड्रग माफिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

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