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धारा-30 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी: पर्वतीपुरम एसपी माधव रेड्डी

पर्वतीपुरम एसपी माधव रेड्डी ने कहा कि पुलिस अधिनियम की धारा-30 का उल्लंघन कर रैली, प्रदर्शन या नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पर्वतीपुरम-मन्यम जिले के पुलिस अधीक्षक के. वी. माधव रेड्डी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिनियम-1861 की धारा-30 का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रैलियों, धरना-प्रदर्शनों और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंगलवार (3 फरवरी 2026) को पर्वतीपुरम में The Indian Witness से बातचीत करते हुए एसपी माधव रेड्डी ने बताया कि यह नियम राज्य के अन्य हिस्सों में हुए आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाओं को देखते हुए लागू किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

एसपी ने कहा कि बिना अनुमति रैलियां निकालना, सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन करना या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो शांति भंग कर सकती हैं, धारा-30 का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग सार्वजनिक बैठकों में नफरत फैलाने वाले भाषण, असंसदीय और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल, तथा सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाने की अनुमति नहीं देगा। इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

माधव रेड्डी ने आम नागरिकों, राजनीतिक दलों और संगठनों से अपील की कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार के विरोध या प्रदर्शन से पहले प्रशासन से आवश्यक अनुमति लें। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है, लेकिन यह अधिकार कानून के दायरे में रहकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

पुलिस अधीक्षक ने यह भी भरोसा दिलाया कि शांति बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और जिले में किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

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