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आपराधिक न्याय प्रणाली की विसंगतियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, चार्जशीट में क्रॉस मामलों की जानकारी अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चार्जशीट में सभी क्रॉस मामलों की जानकारी शामिल की जाए, ताकि अदालतें संबंधित मामलों की संयुक्त सुनवाई कर सकें और न्यायिक विसंगतियों से बचा जा सके।

आपराधिक न्याय प्रणाली को संभावित विसंगतियों और विरोधाभासों से बचाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी भी मामले में जब चार्जशीट अदालत में दाखिल की जाए, तो उससे जुड़े सभी क्रॉस मामलों या उसी घटना से संबंधित अन्य मामलों की पूरी जानकारी उसमें अनिवार्य रूप से शामिल की जानी चाहिए।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने की। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यदि चार्जशीट में संबंधित क्रॉस मामलों की जानकारी पहले से दी जाएगी, तो संबंधित अदालत को समय रहते उचित कदम उठाने में सुविधा होगी। इससे अदालत एक ही घटना से जुड़े मामलों की सुनवाई को एक साथ (क्लब) कर सकेगी और अलग-अलग फैसलों से उत्पन्न होने वाली कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि कई बार एक ही घटना के संबंध में अलग-अलग एफआईआर दर्ज होती हैं, जिनमें पक्षकार एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। यदि इन मामलों की सुनवाई अलग-अलग अदालतों या अलग-अलग समय पर होती है, तो इससे विरोधाभासी फैसलों की आशंका बनी रहती है, जो न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि चार्जशीट में सभी संबंधित मामलों का उल्लेख होने से न केवल न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी, बल्कि न्यायाधीशों को भी मामले की संपूर्ण पृष्ठभूमि समझने में मदद मिलेगी। इससे न्याय की निष्पक्षता और प्रभावशीलता दोनों सुनिश्चित होंगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश देशभर की जांच एजेंसियों और पुलिस विभागों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे आपराधिक मामलों की सुनवाई में देरी कम होगी और एक ही घटना से जुड़े मामलों में एकरूपता के साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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