सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर पटाखों पर दिया निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर फैसला सुनाया, प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर पटाखों के उपयोग को लेकर अहम निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पटाखों का उपयोग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।
कोर्ट ने नोट किया कि हर साल दिवाली के दौरान हवा की गुणवत्ता अत्यधिक गिर जाती है और इसके कारण सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ निर्धारित समय और स्थान पर ही पटाखे फोड़े जाएं, ताकि प्रदूषण को न्यूनतम किया जा सके और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखों के प्रकार और मात्रा पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। अदालत ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य की प्राथमिकता को किसी भी आर्थिक या सांस्कृतिक लाभ से ऊपर रखा जाए।
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विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि लोग इको-फ्रेंडली और कम धूल फैलाने वाले पटाखों का उपयोग करें।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नागरिकों, प्रशासन और उद्योग जगत के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। अब आगामी दिवाली में पटाखों का प्रयोग सुरक्षित, सीमित और नियंत्रित तरीके से ही संभव होगा, जिससे दिल्ली-एनसीआर की हवा और लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा बेहतर बनी रहेगी।