×
 

बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिविजन पर सुप्रीम कोर्ट में 12-13 अगस्त को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन मामले की सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) अभ्यास से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अदालत 12 और 13 अगस्त को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बिहार के मसौदा मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) से लगभग 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। उनका कहना है कि यह बड़ी संख्या में नाम हटाने की कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है।

चुनाव आयोग (ECI) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिन नामों को हटाया गया है, वे या तो मृत घोषित किए गए हैं या स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर चले गए हैं। आयोग का दावा है कि यह संशोधन मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने की एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।

और पढ़ें: जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई LIVE: इन-हाउस कमेटी रिपोर्ट को बताया ‘समानांतर, असंवैधानिक तंत्र’

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने बिना उचित जांच और नोटिस के लाखों मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया, जिससे आने वाले चुनावों में उनके मतदान के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस प्रक्रिया को रोकने और हटाए गए नामों की पुनः समीक्षा कराने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि क्या चुनाव आयोग की यह कार्रवाई कानूनी रूप से सही है या इसमें किसी प्रकार का भेदभाव और अधिकारों का हनन हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बिहार में चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा के लिए अहम साबित हो सकता है। अदालत का फैसला भविष्य में मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है।

और पढ़ें: लंदन में चाकूबाजी की घटना: 2 की मौत, कई घायल, संदिग्ध गिरफ्तार

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share