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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एफआईआर में सैंपलॉजिस्ट संजय कुमार को गिरफ्तारी से दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एफआईआर के मामलों में psephologist संजय कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया, जब तक मामले की आगे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।

सुप्रीम कोर्ट ने  प्रमुख चुनाव विश्लेषक (psephologist) संजय कुमार को बड़ी राहत प्रदान करते हुए चुनाव आयोग (ECI) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि मामले की आगे की सुनवाई पूरी होने तक किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से संजय कुमार को फिलहाल राहत मिल गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराई थीं। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि संजय कुमार ने अपने विश्लेषण और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया।

सुनवाई के दौरान संजय कुमार के वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने केवल अपने पेशेवर आकलन और आंकड़ों के आधार पर बयान दिए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने का उद्देश्य केवल दबाव बनाना है, जबकि उनके किसी भी बयान से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित नहीं हुई।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कि गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। अदालत ने कहा कि इस मामले की आगे सुनवाई होगी और यह तय किया जाएगा कि क्या चुनाव विश्लेषण को लेकर इस तरह की कार्रवाई उचित है।

यह मामला चुनाव आयोग की भूमिका, स्वतंत्र विश्लेषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर एक अहम कानूनी बहस को जन्म दे रहा है।

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