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हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में विधायकों को मतदान की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई और विधायकों को मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में मतदान की अनुमति बरकरार रखी।

हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें विधायकों (MLAs) को मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करने से रोका गया था।

इस फैसले के बाद अब राज्य के विधायकों को स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान का अधिकार बरकरार रहेगा। यह मामला लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले एक अंतरिम आदेश जारी कर कहा था कि विधायकों को इन चुनावों में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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सरकार का तर्क था कि विधायकों की भागीदारी स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे अचानक रोका जाना उचित नहीं है। वहीं, इस मामले में विभिन्न पक्षों ने अलग-अलग कानूनी तर्क प्रस्तुत किए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की आगे सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला देशभर में स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया और विधायकों की भूमिका को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन सकता है।

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