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पैलेट गन इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से SOP को लेकर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि पूरी रोक संभव नहीं हो सकती।

भीड़ नियंत्रण के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 जुलाई) को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने संकेत दिया कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की समीक्षा की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई भीड़ पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर हुई। याचिका दो घायल लोगों की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा नियमों में परिस्थितियों के आधार पर पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। अगर याचिकाकर्ता इसे चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें नियमों को विशेष रूप से चुनौती देनी होगी।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों पर रबर पैलेट नहीं बल्कि मेटल पैलेट का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि मेटल पैलेट का इस तरह इस्तेमाल रोका जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर विचार करने से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।

रामलीला मैदान की पुलिस कार्रवाई का भी हुआ जिक्र

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान में हुई पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि पहले के समय में कानून-व्यवस्था की परिस्थितियां अलग थीं। ब्रिटिश शासन के दौरान गंभीर स्थिति में गोली चलाने के नियम थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं।

वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार युवा छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करना चाहेगी। इस पर अदालत ने कहा कि प्रदर्शन स्थलों पर कई बार उपद्रवी तत्व भी शामिल हो जाते हैं, इसलिए हर पहलू को ध्यान में रखना होगा।

वकील ने मांग की कि पुलिस को दिए गए निर्देशों को रिकॉर्ड में रखा जाए और संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी SOP पर जवाब मांगा है।

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