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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के गैंगरेप आरोपी को दी राहत पर लगाई रोक, पीड़िता को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के गैंगरेप आरोपी को दी गई राहत पर रोक लगा दी है और पीड़िता सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा एक गैंगरेप आरोपी को दी गई राहत पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह मामला राजस्थान राज्य से जुड़ा है, जहां हाई कोर्ट ने आरोपी को कुछ राहत प्रदान की थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए पीड़िता की ओर से या अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पीड़िता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत सुनवाई आगे की जाएगी।

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शीर्ष अदालत ने आदेश देते हुए यह भी कहा कि सभी संबंधित पक्ष चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें, ताकि मामले की आगे की सुनवाई में सभी तथ्यों पर विचार किया जा सके।

इस आदेश के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट का वह निर्णय, जिसमें आरोपी को राहत दी गई थी, फिलहाल स्थगित रहेगा।

मामले में पीड़िता की ओर से उठाए गए सवालों और आपत्तियों को भी अदालत ने गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में कानून के तहत सख्त और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।

फिलहाल इस मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी और सभी पक्षों के जवाब आने के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा।

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