मुंबई 26/11 हमला: दिल्ली अदालत ने ताहव्वर राणा को रिश्तेदारों से तीन बार फोन पर बात करने की अनुमति दी
दिल्ली अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी ताहव्वर राणा को रिश्तेदारों से तीन बार फोन पर बात करने की अनुमति दी, वार्तालाप अंग्रेजी या हिंदी में रिकॉर्ड किए जाएंगे।
दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी ताहव्वर राणा को अपने रिश्तेदारों से तीन बार फोन पर बात करने की अनुमति दी है।
सूत्रों के मुताबिक, अदालत ने यह शर्त रखी है कि राणा की हर फोन कॉल रिकॉर्ड की जाएगी और बातचीत केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही होनी चाहिए। साथ ही, यह बातचीत जेल अधिकारियों की मौजूदगी में होगी ताकि किसी भी तरह के अनुचित या गोपनीय संवाद को रोका जा सके।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल सीमित अवधि और निश्चित संख्या में कॉल तक ही होगी। प्रत्येक कॉल की समय-सीमा भी तय की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग की संभावना को खत्म किया जा सके।
ताहव्वर राणा, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित हैं, अमेरिका से प्रत्यर्पण का सामना कर रहे हैं। उन पर आतंकवादी षड्यंत्र में शामिल होने और लॉजिस्टिक मदद देने का आरोप है। यह मामला भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत चल रहा है।
अदालत का यह आदेश मानवीय आधार पर दिया गया है ताकि राणा अपने परिवार से सीमित रूप से संपर्क कर सकें, जबकि सुरक्षा और कानूनी आवश्यकताओं का पूर्ण पालन हो। जेल अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना आरोपी के बुनियादी अधिकारों का सम्मान करने का प्रयास है। अदालत ने कहा कि यह रियायत अस्थायी है और स्थिति के अनुसार पुनः समीक्षा की जा सकती है।
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