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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मदिरा लाइसेंस समय सीमा विस्तार पर स्थगन देने से किया इनकार, मामले को आदेशों के लिए सुरक्षित रखा

तेलंगाना HC ने रिटेल मदिरा दुकान लाइसेंस की अंतिम तिथि बढ़ाने पर स्थगन देने से इनकार किया और मामले को आदेशों के लिए सुरक्षित रखा।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य सरकार द्वारा रिटेल मदिरा दुकान (A4) लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर स्थगन देने से इनकार कर दिया और मामले को आदेशों के लिए सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश एन. तुकारामजी की बेंच ने शुक्रवार को इस समय सीमा विस्तार की वैधता पर सवाल उठाया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सरकार द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय नियमों और पारदर्शिता का उल्लंघन करता है और कुछ व्यापारियों को अन्य पर अनुचित लाभ प्रदान करता है।

सरकार ने अदालत में बताया कि समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य व्यापारियों को आवेदन प्रक्रिया में पर्याप्त अवसर देना और उन्हें सुविधा प्रदान करना है। अदालत ने याचिकाकर्ता की तर्कों को ध्यान में रखते हुए मामले की सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय देने का निर्णय लिया।

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अदालत ने स्थगन देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि इस निर्णय के कारण रिटेल मदिरा दुकान के आवेदन प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगेगी और आवेदन करने वाले सभी व्यापारियों को अपनी प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार है।

इस फैसले के बाद, मामले की अगली सुनवाई में सभी पक्षों को आवश्यक दस्तावेज और तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत का यह निर्णय राज्य में लाइसेंस प्रक्रिया की पारदर्शिता और न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है।

तेलंगाना में मदिरा लाइसेंस के आवेदन करने वाले व्यापारियों के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि आवेदन प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या असुविधा का असर न्यायकालीन आदेश आने तक नहीं होगा।

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