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I-PAC पर छापों को लेकर ईडी और तृणमूल की याचिकाएं खारिज, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

I-PAC छापेमारी मामले में ईडी और तृणमूल की याचिकाएं कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं। अब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

चुनावी रणनीति से जुड़ी परामर्श कंपनी आई-पैक (I-PAC) पर हुई छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा दायर की गई आपसी याचिकाओं को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां ईडी की याचिका पर कल सुनवाई होने की संभावना है।

ईडी ने हाईकोर्ट में आरोप लगाया था कि छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई-पैक प्रमुख प्रशांत जैन के आवास और कार्यालय से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई अहम दस्तावेज अपने साथ ले गईं। जांच एजेंसी का दावा था कि यह सब वरिष्ठ राज्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ।

इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रति-याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्रीय एजेंसी ने पार्टी की रणनीति और विचारधारा से जुड़े राजनीतिक दस्तावेज जब्त किए हैं। हालांकि, ईडी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया।

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हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि ईडी ने दबाव बनाने की कोशिश की है और बिना उचित प्रक्रिया के तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल के डेटा की तलाशी ली गई है, जो उसकी विचारधारा से जुड़ा होता है, और इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

वहीं ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि इस मामले को लेकर अनावश्यक नाटकीयता की जरूरत नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय में पहले सुनवाई होना न्यायिक शिष्टाचार के अनुरूप है।

ईडी ने 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में ईडी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की कार्रवाइयों के कारण पूरा मामला टकराव की स्थिति में पहुंच गया। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोलकाता पुलिस आयुक्त और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज चार एफआईआर को रद्द करने की भी अपील की गई है।

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